दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है। राशिद ने याचिका में आतंकी वित्तपोषण मा...
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है। राशिद ने याचिका में आतंकी वित्तपोषण मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी एवं न्यायमूर्ति शैलेन्द्र कौर की पीठ ने राशिद की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड भी मंगवाया है। याचिका पर आगे की सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी। इसके अलावा इस मामले में राशिद की नियमित जमानत याचिका भी हाईकोर्ट में लंबित है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एनआईए को केवल उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने में लगभग 11 सौ दिनों की देरी के पहलू पर नोटिस जारी किया था।
राशिद की याचिका जिसमें 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हिरासत में ससंद सत्र में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 1 लाख 44 हजार रुपये का यात्रा खर्च वहन करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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